उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी – अब सहकारिता विभाग में हर नौकरी सिर्फ योग्यता के आधार पर, बिना किसी पक्षपात के!

देहरादून, 14 अगस्त 2025
उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की भर्तियों में अब पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी। राज्य कैबिनेट ने “उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल नियमावली” को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात, भ्रष्टाचार या दबाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि पहले जो नियमावली वर्ष 2001 से लागू थी, अब उसकी जगह एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
नई नियमावली की मुख्य बातें
-
राज्य और जिला सहकारी बैंकों सहित सभी सहकारी समितियों में भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।
-
कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन, सेवा संबंधी नीतियों, प्रशिक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण में सुधार किया जाएगा।
-
भर्ती प्रक्रिया के लिए IBPS जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों की मदद ली जाएगी, जिससे गुणवत्ता और ईमानदारी सुनिश्चित हो सके।
डॉ. रावत ने कहा, “प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर नियुक्ति सिर्फ योग्यता के आधार पर होगी। यह कदम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के, योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिलेगा।
यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं में नई उम्मीद जगाएगा, बल्कि प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। सहकारिता विभाग की यह पहल आने वाले समय में सुशासन का एक ऐसा उदाहरण बनेगी, जिससे पूरा देश सीख ले सकेगा।