नोएडा: गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला टॉवर्स, एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश !

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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए नोएडा में मौजूद सुपरटेक के दो टॉवर्स को गिराने का आदेश दिया है. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं.

सुपरटेक एमेराल्ड केस (Super tech emerald court demolition case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया है कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स को गिराया जाएगा. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे.कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको तीन महीने के अंदर-अंदर तोड़े साथ ही खरीददारों की रकम ब्याज समेत लौटाए.

बता दें कि साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टॉवर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है.

दोनों टॉवर्स में 1-1 हजार फ्लैट्स
40-40 मंजिला इन सुपरटेक के टॉवर्स में 1-1 हजार फ्लैट्स हैं. कोर्ट ने कहा कि ये टॉवर्स नियमों की अनदेखी करके बनने दिए गए. कोर्ट ने कहा है कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टॉवर्स में फ्लैट लिए थे उनको 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी. कहा गया है कि टॉवर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले (Noida emerald court demolition case) की सुनवाई की.

कोर्ट ने कहा – टॉवर्स मिलीभगत का नतीजा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की ‘नापाक’ मिलीभगत की वजह से बने, जिनकी मंजूरी योजना का RWA तक को नहीं पता था. जब इस नोटिस निकाला गया कि न्यूनतम दूरी की आवश्यकताओं के नियम को तोड़ा गया है तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया.

 

 

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