गुण्डा एक्ट के तहत रायपुर थाना पुलिस ने आदतन अपराधी को किया जिला बदर

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दून पुलिस की सख़्त कार्रवाई, अपराधियों पर कसा शिकंजा

जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दून पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत थाना रायपुर पुलिस ने एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभियुक्त को 06 माह की अवधि के लिए देहरादून जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित अवधि के दौरान जनपद में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला अभियुक्त जगबीर सिंह पुत्र युद्धवीर सिंह, निवासी नंदिनी कॉलोनी, बालावाला, एक आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम से संबंधित कई अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गई थी।

रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में दिनांक 18/01/2026 को पुलिस द्वारा अभियुक्त को आशारोड़ी बॉर्डर के माध्यम से जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) की सीमा में छोड़ा गया। साथ ही उसे स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि वह निर्धारित अवधि में जनपद देहरादून की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सहारनपुर पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दून पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अभियुक्त का विवरण:

जगबीर सिंह पुत्र युद्धवीर सिंह
निवासी – नंदिनी कॉलोनी, बालावाला
थाना – रायपुर, जनपद देहरादून

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 20/2014, धारा 392/411 भादवि, थाना रायपुर

2. मु0अ0सं0 21/2014, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुर

3. मु0अ0सं0 38/2018, धारा 392/411 भादवि, थाना रायपुर

4. मु0अ0सं0 289/2018, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना रायपुर

5. मु0अ0सं0 48/2023, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुर

 

 

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