अवैध खुंखरी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून द्वारा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, दिनांक 09/09/21 को चौकी लक्ष्मणचौक पुलिस टीम द्वारा दौराने गश्त एक व्यक्ति को संदिग्ध होने पर बाल्मीकि नगर वाली रोड से पकड़ा गया।जिसके पास से खुखरी बरामद हुयीं।पूछताछ करने पर खुखरी का लाइसेंस दिखाने से कासिर रहा। अतः अवैध खुखरी रखने के कारण धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।अभियुक्त को दि0 09/sep/21 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद को नशा मुक्त करने व नशा (अवैध शराब/स्मैक/ चरस/ गांजा आदि) तस्करों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर महोदय के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ थाना एवं चौकी क्षेत्र मे चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस पर गठित टीमों द्वारा
1- नशा तस्करों के ठिकानों पर दबिश।
2- अवैध स्मैक बिक्री वाले स्थान पर दबिश।
3- स्मैक/शराब तस्करों के विरुद्ध वाहन चेकिंग।
अभियान जारी है। अभियान के अनुपालन में गठित टीम द्वारा दिनांक 08/08/21 को केशव रोड़ आर्य समाज मंदिर के पास एक व्यक्ति पर शक होने पर आकस्मिक चैकिंग में उससे 5.0 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

नाम पता अभियुक्त-
राजकुमार पुत्र श्री हरीश कुमार निवासी 32 गांधीग्राम कोतवाली नगर जनपद देहरादून ,मूल पता गांव रसणा थाना रसणा जिला बलिया उत्तर प्रदेश

उम्र 22 वर्ष  बरामदगी
5.0 ग्राम अवैध स्मैक ,
[अनुमानित कीमत लगभग 25000/-(पच्चीस हजार रुपये)] अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि मैं यह स्मैक मेहूवाला के खान नाम के व्यक्ति से लाकर बेचता हू जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है।

पुलिस टीम
1-उप निरीक्षक सनोज कुमार चौकी प्रभारी लक्ष्मणचौक
2-उपनिरीक्षक राजीव धारीवाल
3- कॉ0 516 राजेश ,का० 1031 अजय ,का० 1171 सुनील कुमार

प्रेस नोट कोतवाली नगर देहरादून
दिनांक 08.08.21 को वादी शाहनवाज खान पुत्र मोहम्मद अख्तर ने कोतवाली नगर देहरादून पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 07.09.21 की शाम समय करीब 9:30 बजे उसके छोटे भाई जावेद खान को मोहल्ले में रहने वाले अदनान पुत्र नामालूम निवासी 58 रिठा मंडी देहरादून में ने जान से मारने की नियत से धारदार चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु.अ.सं. 414/2021 धारा 307 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ०नि० पंकज कुमार के सुपुर्द की गई।
घटना के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्च अधिकारी गण द्वारा दिशा निर्देश दिए गए विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करते हुए नामजद अभियुक्त अदनान अली पुत्र युसूफ अली निवासी रिठामंडी देहरादून उम्र 31 वर्ष को दिनांक 9.9. 2021 को घटना में प्रयुक्त हथियार साथ गिरफ्तार किया गया जिसे मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है
निर्देशन
1-क्षेत्राधिकारी नगर देहरादून 2-प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर देहरादून

नाम पता अभियुक्त
अदनान अली पुत्र युसूफ अली निवासी 58रीठामंडी लक्खी बाग देहरादून उम्र 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण
घटना में प्रयुक्त लोहे का चाकू नुमा हथियार

अपराधिक इतिहास अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

पुलिस टीम
1-SI पंकज कुमार
2-का. प्रदीप रावत
3-का. महेंद्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम
राम पुत्र जगमोहन सिंह निवासी 144 खुडबुडा मोहल्ला निकट झंडे की चढाई कोतवाली नगर देहरादून उम्र 39 वर्ष
आपराधिक इतिहास अभियुक्त
1-मु०अ०स० 254/15 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर
2-मु०अ०स० 285/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली नगर
3-मु०अ०स० 28/17 अन्तर्गत 110 जी
4-मु०अ०स० 363/20 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर
5-मु०अ०स० 166/21 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर

बरामदगी
01 अवैध खुंखरी

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