जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि स्थानीय निकायों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। याचिका में कहा गया है कि राज्य में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने में अब दो माह से कम का समय बचा है। इसके बावजूद सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। इस जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र ही निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित करे।