‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ के तहत मंत्री प्रेमचंद ने निकाला दूसरा लकी ड्रॉ, उपभोक्ताओं में बढ़ी टैक्स जागरुकता, जानिए योजना की पूरी जानकारी

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देहरादून: राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ ईनाम पाओ योजना चलायी जा रही है, जिसका आज दिसंबर माह यानि दूसरा लकी ड्रॉ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा निकाला गया। जिसमें 500 स्मार्ट फ़ोन, 500 स्मार्ट वॉच, 500 एयर बड शामिल हैं।

सोमवार को रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में लकी ड्रॉ निकाला गया। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि, लकी ड्रॉ में 01 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए 9,158 बिलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि, इस बिलों की धनराशि 6 करोड़ 13 लाख रुपए है।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि हेतु जनता के योगदान को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के माध्यम से राजकोष को सुरक्षित करने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य कर विभाग द्वारा “बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना लागू की गई है।

वित्त मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि, लकी ड्रॉ में आप भी शामिल हो सकते है, इसके लिए उत्तराखंड के पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदकर बिल को BLIPUK App पर अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।

आज के पश्चात भी प्रत्येक माह 31 मार्च, 2023 तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार जीतने का अवसर होगा। ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के रूप में 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें ईनाम स्वरूप 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन की घोषणा की गयी। लकी ड्रॉ की घोषणा के उपरान्त लकी ड्रॉ विजेताओं को सूचित किया जाएगा और विभाग की चयनित टीम द्वारा उनके सत्यापन के उपरान्त ही पुरस्कार दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त योजना की अवधि के उपरान्त मेगा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें ग्राहकों को कारें, इलैक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, माइक्रोवेव जैसे विभिन्न पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त होगा।

इस मौके पर कमिश्नर राज्य कर इकबाल अहमद, स्पेशल कमिश्नर बृजवाल, एडिशनल कमिश्नर अनिल सिंह, अमित गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर अनुराग मिश्रा, प्रीति मनराल, जगदीश, श्याम सुंदर तिरुआ आदि विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जी. एस. टी. ग्राहक इनाम योजना ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’

जी. एस. टी. अदा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में जी. एस. टी. ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना शुरू की गयी है।

ये हैं योजना की विशेषतायें:

1. यह योजना मिठाई, ड्राई फ्रूट्स Non-branded Garments, कपड़ा साडी, Salons / Beauty Parlours, Gaming Parlours, Laundry Services, Non Branded footwears, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और रेस्टोरेन्ट के जी.एस. टी. में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी बिलों पर आकर्षित होगी। यह योजना Compositondealers द्वारा जारी बिलों पर भी लागू होगी।

यह बिल नहीं होंगे शामिल:

मल्टी नेशनल एवं नेशनल फूड चेन जैसे मैकडोनाल्ड डोमिनोज, के.ऍफ़.सी., सबवे, कैफे कोफ़ी डे पिज्जा हट, हल्दी राम, बर्गर किंग, डकीन्स, सागर रत्न इत्यादि)।

2. जी. एस. टी. ऑनलाइन इनाम योजना में भाग लेने के लिए बिलों की न्यूनतम कर योग्य धनराशि (Excluding Tax) रू0 200 होगी। केवल B2C बिल जो Consumer को जारी किये गये हो, वही इस योजना के पात्र होगे। यह योजना ई- कोमर्स ओपरेटर के माध्यम से online क्रय की गयी वस्तुओं / सेवाओ के बिलों पर लागू नही होगी ।

3. यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक के जी. एस. टी. बिलों पर लागू रहेगी।

4. इस योजना की अवधि में लकी ड्रा के माध्यम से मासिक तथा योजना की समाप्ति के पशचात मेगा लकी ड्रा में माध्यम से पुरस्कार दिए जायेगे। मेगा ड्रा अप्रेल 2023 में किया जाएगा। जिसमे उपरोक्त अवधि (01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक ) के ग्राहकों द्वारा अपलोड किये गये बिल शामिल होगे।

5. उक्त योजना की अवधि में माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक प्रत्येक माह 1500 यक्तियो को लकी ड्रा के माध्यम से चयनित किया जायेगा।

हर महीने मिलेंगे ये पुरस्कार:

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6. पुरस्कार हेतु बिलों का चयन लकी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

राज्य स्तर पर मेगा लकी ड्रा हेतु ये पुरस्कार दिए जायेगे:

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7. जिन बिलों पर लकी ड्रा निकला है उनका सत्यापन करने के उपरान्त ही पुरस्कार वितरित किये जायेगे। फर्जी बिल बनाने वालो अथवा योजना का दुरूपयोग करने वालो के विरुद्ध सुसंगत / विधिक कार्यवाही की जायेगी।

8. पुरस्कार निकलने के बाद बिल धारक के नाम व पते की पुष्टि करने के उपरान्त ही इनाम दिया जाएगा।

9. क्रेता Upload किये गये बिल की प्रति सुरक्षित रखेगे एवं इनाम घोषित होने पर प्रस्तुत करेंगे।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त कर का निर्णय अन्तिम होगा।

विभाग ने अपील की है कि, उपर्युक्त योजना राज्य कर विभाग एवं ग्राहक / उपभोक्ताओं के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाते हुय उत्तराखण्ड के विकास में कर की महत्वपूर्ण भूमिका को सुद्रढ़ बनाने में सहयोग करेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक बिल एकत्र एवं अपलोड करके योजना में सहभागी बने।

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